हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ED समन अवहेलना मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टली, पेसा एक्ट को लेकर सरकार को फटकार

रांची : इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आ रही है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से दायर की गई संशोधन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकीलों ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। अब 27 फरवरी को गिरफ्तारी सही है या गलत इस मेरिट पर सुनवाई होगी।

इसके साथ ही ED ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है । बता दें कि इस मामले पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस एके राय की अदालत में सुनवाई की गई । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अदालत से आग्रह किया कि उनके द्वारा जो अमेंडमेंट पिटीशन दायर किया गया है, उसे स्वीकार कर लिया जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी असंवैधानिक है । इस तरह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. ईडी के अधिवक्ता ने उसके इस दलील का विरोध किया । उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, वह सही है. इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अमेंडमेंट पिटीशन को स्वीकार कर लिया । जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी को प्रार्थी के अमेंडमेंट पिटीशन की मेरिट पर जवाब दायर करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

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