दिल्लीःसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को जमानत दे दी।ईडी के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।
पीठ ने संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी का रुख पूछा और कहा कि अनुमोदक-दिनेश अरोड़ा द्वारा दोषमुक्ति संबंधी बयान दिए गए थे और कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ”कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है।”
संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं । उन्हें ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने रुपये पहुंचाए थे ।