नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब, कहा- समय पर चुनाव नहीं कराना कोर्ट की अवमानना

झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया- निकाय और नगर निगम चुनाव की सारी तैयारियां पूरी, निर्वाचन आयोग ने मांगा 8 हफ्ते का समय

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जाने को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला मानते हुए कहा है कि नगर निकायों में ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव को नहीं रोक सकती। कोर्ट ने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगी।कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने को आदेश दिया है।

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रांची नगर निगम की निर्वतमान पार्षद रोशनी खलखों एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतित होता है कि निकाय चुनाव कराने के लिए आदेश नहीं माना गया है। राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराना कोर्ट की कवमानना कराने जैसा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने करीब एक साल पहले 4 जनवरी, 2024 को नगर निकाय के चुनाव की तारीखें तीन हफ्ते के भीतर घोषित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनावों को लटकाए रखना संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन है।

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कोर्ट के इस फैसले का अनुपालन नहीं होने पर रोशनी खलखो ने अवमानना याचिका दाखिल की है। सोमवार को जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। इसके पूरे होने के बाद चुनाव करा लिए जाएंगे।

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