रांची: शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कृष्ण कुमार हलदर की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मॉर्क्स में छूट देना सही नहीं है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मॉर्क्स में छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। सहायक शिक्षक नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने और क्वालिफाइंग मॉर्क्स में छूट दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सहायत शिक्षक नियुक्ति में शामिल पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।