रांचीः बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक रही अंबा प्रसाद का घर एनटीपीसी के अधिगृहित जमीन पर बन रहा है। कोल बियरिंग एक्ट के तहत इस समीन का अधिग्रहण पूर्व में ही हो चुका है। इससे संबंधित अधिसूचना 2007 में जारी हो चुकी है। जमीन का मुआवजा स्वीकार नहीं करने की वजह से मुआवजे की रकम 2017 में ट्रिब्यूनल में जमा कर दी गई थी। ये जमीन अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर है।
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एनटीपीसी की ओर से नवंबर 2017 में मुआवजे की 21.60 लाख रुपये की रकम चेक के माध्यम से ट्रिब्यूनल में जमा हो चुका है। ईडी द्वारा की जा रही जांच में इस बात का खुलासा हुआ। निर्मला देवी ने बड़कागांव की जमीन खाता नंबर 220, प्लाट नंबर 349 और 358, क्षेत्रफल 1.08 एकड़ रतन लाल खंडेलवाल और शकुंतला देवी से 2025 में खरीदी थी। सरकार द्वारा निर्धारित दर 23 लाख रुपये की जगह ये जमीन 14.67 लाख रुपये में खरीदी गई थी। जमीन खरीदने के लिए निर्मला देवी ने रतन लाल खंडेलवाल से 2007 में एकरारनामा भी किया था। उस समय कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी।
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निर्मला देवी ने एनटीपीसी से जमीन अधिग्रहण कराने के लिए एनओसी मांगा था। एनटीपीसी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। 2009 में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई और 2014 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बड़कागांव में पेट्रोल पंप खोलने का आवेदन मांगा। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज ने अपनी जमीन लीज पर लेकर पेट्रोल पंप खोलने का आवेदन दिया जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अंकित राज ने 2015 में लेआउट प्लान तैयार कर डीसी के पास एनओसी के लिए आवेदन किया। डीसी की ओर से आवेदन निष्पादन में देरी के बाद अंकित राज हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने अंकित राज को डीसी कोर्ट में आवेदन देने का निर्देश दिया।
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इसके बाद अंकित राज ने डीसी कोर्ट में आवेदन दिया और अक्टूबर 2017 में तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला ने एनटीपीसी के अधिकृत जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने के आवेदन को रद्द कर दिया। इसके बाद अंकित राज ने झारखंड हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की जिसमें राज्य सरकार, हजारीबाग उपायुक्त और एनटीपीसी को प्रतिवादी बनाया। जनवरी 2024 में इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई तो अंकित राज ने कोर्ट से और समय की मांग की। दूसरी ओर निर्मला देवी सितंबर 2021 में एनटीपीसी को पत्र लिखकर बड़कागांव स्थित जमीन पर ऑफिस और पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी मांगा। निर्मला देवी के आवेदन पर एनओसी देने से एनटीपीसी ने इंकार कर दिया और कहा कि कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है।