लोहरदगा में मतगणना केंद्र का डीसी-एसपी ने किया निरीक्षण, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतगणना का निर्देश

लोहरदगा में मतगणना केंद्र का डीसी-एसपी ने किया निरीक्षण, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतगणना का निर्देश

लोहरदगा : कृषि बाजार समिति परिसर में बनाए गए मतगणना केंद्र का गुरुवार को उपायुक्त डा. कुमार ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने निरीक्षण किया। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ डीसी-एसपी ने वज्रगृह की सुरक्षा और मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, चेक प्वाइंट, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, मीडिया सेंटर, मतगणना टेबल, साफ-सफाई और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए अलग प्रवेश द्वार व निर्धारित स्थल की समीक्षा की गई।

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लोहरदगा में मतगणना को लेकर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू, जुलूस,नारेबाजी व शक्ति प्रदर्शन पर रोक, 100 मीटर दायरे में सख्ती

अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने को कहा। मतगणना सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी। इसे देखते हुए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और मतगणना कर्मियों को निर्धारित समय से पूर्व केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मौके पर अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद दास सहित सभी निर्वाची पदाधिकारी मौजूद थे।

विधि-व्यवस्था को लेकर एहतियात
मतगणना के दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण जुलूस, नारेबाजी, शक्ति प्रदर्शन या विवाद की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश मतगणना प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

ये रहेंगे प्रमुख प्रतिबंध
* मतगणना परिसर से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही अभ्यर्थी बैठने की व्यवस्था करेंगे।
* अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे।
* परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना परिसर में जयघोष, जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
* परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दल, उम्मीदवार, व्यक्ति या धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी प्रतिबंधित रहेगी।
* मतगणना परिसर में केवल निर्वाचन कार्य में लगे अधिकृत वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। प्रत्याशी निजी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।
* आदेश सरकारी पदाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

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