लोहरदगा में मतगणना को लेकर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू, जुलूस,नारेबाजी व शक्ति प्रदर्शन पर रोक, 100 मीटर दायरे में सख्ती

लोहरदगा : नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा 27 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के बाद 23 फरवरी को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। मतपेटियां कृषि बाजार समिति परिसर स्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखी गई हैं। मतगणना 27 फरवरी को निर्धारित है। प्रशासन ने सभी दलों व प्रत्याशियों से सहयोग की अपील की है, ताकि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

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विधि-व्यवस्था को लेकर एहतियात
मतगणना के दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण जुलूस, नारेबाजी, शक्ति प्रदर्शन या विवाद की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश मतगणना प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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ये रहेंगे प्रमुख प्रतिबंध
* मतगणना परिसर से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही अभ्यर्थी बैठने की व्यवस्था करेंगे।
* अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे।
* परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना परिसर में जयघोष, जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
* परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दल, उम्मीदवार, व्यक्ति या धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी प्रतिबंधित रहेगी।
* मतगणना परिसर में केवल निर्वाचन कार्य में लगे अधिकृत वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। प्रत्याशी निजी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।
* आदेश सरकारी पदाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

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