रांची: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में चुनौती देने वाली एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी।
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2018 में चाईबासा में लोकसभा चुनाव से पहले किये गए है जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता लेकिन कोई हत्यारा बीजेपी में अध्यक्ष बन सकता है। राहुल गांधी के इस विवादित टिप्पणी से आहत होकर नवीन झा नाम के शख्स ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस शिकायतवाद को रद्द करने की याचिका राहुल गांधी ने झारखंड में दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।