रांची: 2017 में खूंटी में शुरू होने वाले बहुचर्चित पत्थलगड़ी मामले के मुख्य आरोपी विजय कुजूर सहित कई आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में साक्ष्य के आधार पर विजय कुजूर, कुष्णा हांसदा, बिरसा पहान, बैजू पहान, चरकू पहान, नागेश्वर मुंडा, पाउल टूटी, छोटू नायक, उमेश चंद्र गोस्वामी, कार्तिक महतो और एग्नेस टूटी को दोषमुक्त करने हुए बरी कर दिया। विजय कुजूर ने बताया कि उनके खिलाफ खूंटी और सरायकेला में कुल आठ मामले दर्ज थे इसमें सात मामले कोर्ट ने वापस ले लिया था।
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विजय कुजूर, बिरसा पाहन, बबिता कच्छप, कुष्णा हांसदा, करंकी ग्राम प्रधान नवनियल मुंडा, बालगोविंद तिर्की, युसूफ पूर्ति, सुखराम मुंडा सहित अन्य पर आरोप था कि उनके बहकावे में आकर 500-600 लोगों ने खूंटी थाना क्षेत्र के करंकी में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को 12 घंटे से अधिक देर तक घेर कर रखा था। इस मामले में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अहमद अली के बयान के आधार पर 25 अगस्त 2017 को खूंटी थाना में मामला दर्ज किया था। इसमें सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करने सहित धारा-147, 148, 149, 341, 342, 353, 504, 506, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।