गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में पश्चिमी सिंहभूम के विधायक सरयू राय की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान सरयू राय की ओर से याचिका वापस लेने की गुहार लगाई गई। इसके बाद अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका खारिज कर दी।
सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में डोरंडा थाना में 2 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 24 अगस्त को संज्ञान लेते हुए विधायक सरयू राय को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।
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निचली अदालत की कार्यवाही और डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को लेकर सरयू राय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उनकी ओर से प्राथमिकी को रद करने की गुहार लगाई गई थी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और शाहबाज अख्तर ने इसका विरोध किया।
इसके बाद सरयू के अधिवक्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। तब अदालत ने उनको याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।
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