- Advertisement -
CM-Plan AddCM-Plan Add

झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर रोक, HC ने सरकार से मांगा जवाब

jharkhand high court

झारखंड हाई कोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के सरकार के कानून पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है। वहां भी 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने के कानून को खारिज कर दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून के लागू करने पर रोक लगाई जा रही है।

ईडी अफसरों को फंसाने की रांची पुलिस ने रची थी साजिश, बना दिए फर्जी साक्ष्य, जांच एजेंसी का दावा

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता अमित कुमार दास, शिवम उत्कर्ष सहाय और संकल्प गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने झारखंड स्टेट इंप्लायमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी 2021 कानून बनाया था। जिसमें 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी।

See also  झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया जाएगा 49 नगर निगमों का दायरा; किसे मिलेगा फायदा

कोर्ट को बताया गया कि सरकार का यह कानून भेदभाव, समानता के अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस कानून के लागू करने पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

हजारीबाग में डिज्नीलैंड मेले में लगी आग, पास ही ठंड से बचने के लिए टायर को जलाया गया था

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now