लोहरदगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर कोर्ट ने एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के अभियुक्त इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई है। लोहरदगा के एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने शुक्रवार को पोक्सो एक्ट में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट आफ रेयर की श्रेणी का मानते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है।
घटना को लेकर लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को बगड़ू थाना क्षेत्र में घटना हुई। पांच साल की बच्ची को खाना खिलाने के बाद उसकी मां घरेलू काम में लग गई। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान अभियुक्त इंदर उरांव वहां पहुंचा और पैसे का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। पीड़िता के साथ कई बच्चियां भी खेल रही थी।
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अभियुक्त ने सभी बच्चियों को पांच-पांच रुपये देता है और पीडिता को पचास रुपये देकर टाफी और मिठाई खिलाने के नाम पर अपने साथ ले जाता है। पीड़िता उसके साथ चली जाती है। जब उसकी मां घरेलू काम निपटाकर अपनी बेटी को खोजने लगती है, बच्ची वहां पर नहीं दिखती है। इसके बाद अपनी बच्ची को खोजने लगती है। इस दौरान उसे इंदर उरांव दिखता है, जो ठेले में चाउंमिगं खा रहा है। वह इंदर उरावं से कहती है कि बच्चियों ने बताया कि तुम हमरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। वह अब कहां है, ऐसा सुनकर इंदर भागने लगता।
गांव वाले उसे दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि बच्ची को मार दिया है और एक शौचालय के पास उसकी लाश पड़ी है। लाश को बोरा ढक दिया है। सभी लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़िता की लाश को बरामद किया गया। उसके पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के इस जघन्य मामले में कुल 17 लोगों की गवाही कोर्ट ने सुनी।
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