दिल्ली : शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हे मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दिया जा सकता है। जज कानून से बंधे है, राजनीति से नहीं।
दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, “आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।”
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, “मुजरिम मुजरिम होता है। देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है, ED द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। AAP बेनकाब हो गई है।”