सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दिन बिजली कटौती की दी अनुमति, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दिन बिजली कटौती की दी अनुमति, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

रांचीः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली कटौती नहीं करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बिजली काट सकती है, लेकिन इस दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि जुलूस को देखते हुए कम समय बिजली कटौती हो, साथ ही अस्पताल जैसे दूसरी जरूरी सेवाओं में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हो।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी से अंडरटेकिंग भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट आठ अप्रैल को करेगी। गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल और रामनवमी में 10-10 घंटे बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को जुलूस के दौरान बिजली कटौती नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है क्योंकि झारखंड के अलग-अलग शहरों में रामनवमी का भव्य जुलूस निकलता है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग पारंपरिक हथियारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होते हैं. अलग-अलग महावीर मंडल भव्य महावीरी पताका निकालते हैं. इस वजह से बिजली काटना बेहद जरुरी हो जाता है।

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