रांची: इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आ रही है जिन्हे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला “बहुत ही तर्कसंगत” है।
जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जजमेंट में सभी बातों को विस्तार से तर्क के साथ लिखा गया है।
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं।