रांचीः मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों की वास्तविक पहचान करने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन कराएगा। इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीई) के उपयोग की स्वीकृति मांगी है। जानकारी के मुताबिक नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस से भी लाभुकों की वास्तविक स्थिति जांचने का फैसला किया है।
इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) शामिल हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा विंग यह जांच सकेगा कि महिला लाभुक की आयु 18 से 50 वर्ष तक हो। वह झारखंड की हों। जांच में यह भी पता चलेगा कि लाभुक का राशन कार्ड आधार लिंक्ड है या नहीं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन किया था।
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लाभुक झारखंड की व नाम राशन कार्ड में होना जरूरी
सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस. ने बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है। वह झारखंड की निवासी है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड से आधार लिंक्ड करा रहा है। उससे भी लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। यदि लाभुक का आधार पीडीएस से लिंक्ड नहीं होगा तो महिला, बाल विकास विभाग यूआईडीएआई यानी आधार वेरिफिकेशन करेगा।
मार्च तक लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे 7500
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छह जनवरी को दिसंबर माह के लिए 56.61 लाख महिला लाभुकों के खाते में 1415.45 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। होली के दौरान करीब 38 लाख महिला लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी। इनका बैंक खाता आधार लिंक्ड था। बीते दिनों कैबिनेट के फैसले में बिना आधार लिंक्ड खाते में राशि भेजने की स्वीकृति दी गई। हालांकि यह फैसला केवल मार्च तक के लिए है। शुक्रवार शाम और शनिवार को शेष लाभुकों के खाते में तीन माह के 7500 रुपए भेजे गए हैं।
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अप्रैल से आधार लिंक्ड सिंगल अकाउंट होना जरूरी
अप्रैल से योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। इस माह से लाभुकों को प्रत्येक माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि आवेदन के समय महिला लाभुक 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु का होना जरूरी है। आवेदिका के पास आधार और राशन कार्ड हो। जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए पिता-पति का राशन कार्ड मान्य किया गया है।
रांची जिले की 4,31,393 महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिला। इनमें 308282 को आधार बेस्ड और 123111 को बैंक अकाउंट बेस्ड खाते में सम्मान राशि भेजी गई है। सभी लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च की एकमुश्त राशि 7500 भेजी गई है। होली से पहले 308282 लाभुकों को आधार बेस्ड योजना की सौगात दी गई थी। इसके बाद 123111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड उनके बैंक खाते में सम्मान राशि भेजी गई है। रांची डीसी ने जिले के लाभुकों को आधार बैंक खाते से लिंक कराने को कहा है। सभी बीडीओ-सीओ को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और सत्यापन कराने को कहा है।