पटनाः शिवहर से पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद के परिवार में संपत्ति का विवाद गहरा गया है। रमा देवी के बेटियों ने इस मामले में केस किया जिसपर मोतिहारी कोर्ट का फैसला आ गया है। मोतिहारी कोर्ट के सब जज-1 ने अंतरिम आदेश जारी कर बेटियों में पैतृक संपत्ति का हिस्सा बांटने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने आदेश जारी कर पूर्व में पावर ऑफ अटर्नी को रद्द कर पैतृक संपत्ति को छह हिस्सों में बांटने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद रमा देवी की बेटी रागिनी गुप्ता ने बताया कि पिता बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद सभी भाई-बहनों ने मां रमा देवी को पावर ऑफ अटर्नी दी थी। 2017 में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद मां ने बंजरिया की 19 कट्ठा 6 धुर जमीन व्यवसायी संजय जायसवाल को बेच दी। इसकी कीमत करोड़ों में है। अब कोर्ट ने मां, दो भाईयों और तीन बहनों को मिलाकर छह हिस्सों में संपत्ति बांटने का निर्णय दिया है।
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इस संपत्ति विवाद पर पूर्व सांसद रमा देवी का कहना है कि मै हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील करूंगी। बच्चों ने उन्हे पावर ऑफ अटर्नी दी थी। उसी आधार पर मैने संपत्ति बेचकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैने बेटा-बेटी में कभी फर्क नहीं किया। इसके बावजूद बड़ी बेटी रागिनी गुप्ता ने संपत्ति में हिस्सा लेने की जिद की। यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता था।
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वहीं इस मामले पर बृजबिहारी प्रसाद और रमा देवी की बड़ी बेटी रागिनी गुप्ता ने कहा कि मां रमा देवी पावर ऑफ अटर्नी का दुरूपयोग कर रही थीं। इसी को रोकने के लिए केस किया गया। पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी का समान अधिकार है। महिलओं के अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ी है। इसमें आम और खास परिवारों की बेटियों को लाभ मिलेगा। सभी बेटियां ससुराल में गर्व महसूस करेंगी। लड़कियों के अधिकार और नारी सशक्तीकरण के लिए ही मैं लड़ रही हूं।




