दिल्लीः भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “मुस्लिम वक़्फ़ (निरसन) अधिनियम, 2025” (The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025) को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिनियम 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ प्रभावी हुआ है। इसके साथ ही, मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम, 1923 को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है।
यह अधिनियम संख्या 15 का अधिनियम, 2025 के रूप में प्रकाशित हुआ है और इसे “भारत का राजपत्र” (The Gazette of India) में प्रकाशित किया गया है।