रांचीः गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, राजबीर कंस्ट्रक्शन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में परित्राण मेडिलक कॉलेज की जमीन को छल एवं साजिश के तहत हड़पने को लेकर सुनवाई हुई। शिवधर शर्मा की याचिका पर उनके अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने कोर्ट में बताया कि किस प्रकार निशिकांत दुबे ने क्षलपूर्वक परित्राण मेडिकल कॉलेज के दस्तावेजों को प्राप्त किया एवं अपनी पत्नी के नेतृत्व में 15 हजार रुपये वाले बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का गठन करवाया। तथा कुछ ही दिनों में अवैध स्त्रोत्र से बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में करोड़ों रुपये जमा कराये गये। कोर्ट ने इस मामले में चार हफ्ते के अंदर शिकायतकर्ता को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
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निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी सहित 9 लोगों पर मार्च 2024 में मेडिकल कॉलेज की जमीन हड़पने को लेकर जसीडीह थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। दर्दमारा बॉर्डर स्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने और धोखाधड़ी सहित धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर बावनबीघा निवासी शिव दत्त शर्मा ने दर्ज कराया था।