धनबाद : झरिया से बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाएगा, इसके लिए जेल आईजी उमा शंकर सिंह ने धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दे दिये है। जेल आई ने ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर दिया है। पिछली बार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा। अभी फिलहाल संजीव सिंह का रिम्स में इलाज चल रहा है।
इससे पहले कोर्ट में संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और नवीन कुमार जायसवाल ने पैरवी की थी और कहा था कि प्रार्थी संजीव कुमार सिंह गंभीर रूप से बीमार है, रिम्स के आठ चिकित्सकों की टीम ने उन्हे एम्स भेजने की अनुशंसा की है, लेकिन जेल प्रशासन अगस्त महीने से ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट से बेहतर इलाज के लिए 30 दिनों के औपबंधित जमानत देने का आग्रह किया।
पूर्व में संजीव सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है। संजीव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद है। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढ़ेला में नीरज सिंह सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडे, गया प्रताप सिंह के खिलाफ 23 मार्च 2017 को नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने सरायढ़ेला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
हत्या के मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है। जेल में बंद रहने के दौरान 11 जुलाई 2023 को संजीव सिंह की तबियत बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हे धनबाद मंडल कारा से एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। सीसीयू में भर्ती रहने के दौरान उनकी तबियत स्थिर बनी हुई थी। कोर्ट ने उनके इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर रिम्स भेजने की सलाह दी। धनबाद कोर्ट की सलाह पर पुलिस संजीव को लेने अस्पताल गई लेकिन उन्होने जाने से मना कर दिया। इस दौरान उन्होने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि बाद में उन्हे रिम्स में भर्ती कराया गया जहां उनका अभी तक इलाज हो रहा था।