रांची: JBKSS अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में अनुसंधानकर्ता ने केस डायरी पेश किया, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुसंधानकर्ता से केस डायरी देने को निर्देश दिया था। कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट अब इस मामल में 10 जून को सुनवाई करेगी।
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2022 में हुए विधानसभा घेराव को लेकर जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दो साल पुराने मामले में रांची पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने एक मई को बोकारो गई थी। जहां जयराम अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। बोकारो समाहरणालय सब नगड़ी पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने पहुंची तो जयराम के समर्थकों ने समाहरणालय का घेराव कर दिया। जयराम ने पुलिस ने अनुरोध किया कि उनको नामांकन के बाद सभा को संबोधित करने दिया जाए ताकि वो अपने समर्थकों को समझाकर अपना पक्ष रखकर उन्हे सभास्थल से वापस भेज सके और कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके। पुलिस ने जयराम के अनुरोध को मानते हुए उन्हे सभा करने की अनुमति दे दी। सभा करने के बाद जयराम ने अपनी गिरफ्तारी देने से इंकार कर दिया और भीड़ के बीच सभा स्थल से निकल गए। नगड़ी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। गिरफ्तारी से बचने के लिए जयराम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 10 जून तक जयराम के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।