रांचीः राज्य में खुदरा शराब की बिक्री के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसियों में से दो की बैंक गारंटी संबंधित कागजात फर्जी निकले। इसको लेकर उत्पाद आयुक्त ने पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि विभाग द्वारा कराई गई जांच में शराब बिक्री को लेकर जोन चार, पांच और जोन दस के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसियों की बैंक गारंटी जांच में सही नहीं पाई गई है। दोनों एजेंसियों को कारण बतायओं नोटिस जारी किया गया है। विधि विभाग से परामर्श के बाद दोनों एजेंसियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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आपको बता दें कि राज्य में शराब बिक्री को लेकर नई उत्पाद नीति बनायी जा रही है, जिसके लागू होने तक वर्तमान व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री होगी। जिस दो एजेंसियों की बैंक गारंटी फर्जी निकली है, उन दोनों के पूर्व निर्धारित जोन में खुदरा शराब बिक्री की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को दे दी गई है। झारखंड में पांच एजेंसियों को शराब बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने फर्जी बैंक गांरटी जमा करने को लेकर जांच का आदेश दिया था और दो दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था। बैंक गारंटी जांच के लिए दिल्ली भेजी गयी थी।