हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी बेल ? आज होगी अर्जेंट सुनवाई; झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

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Live Dainik

May 7, 2024

Hemant Soren Supreme Court

दिल्लीः  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर आज सुनवाई होगी । Hemant Soren ने 13 मई से चुनाव चरण शुरू होने को ध्यान में रखते हुए मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था।

हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा  ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की  याचिका पर सुनवाई करने के राजी होने के  चार दिनों बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दो महीने से रिजर्व रखे गए फैसले को सुनाया औऱ जमानत याचिका खारिज कर दी । सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने जल्द से जल्द  सुनवाई करने की मांग की थी ताकि चुनाव में हिस्सा ले सके।

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चुनाव में हेमंत को जमानत की अपील

हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से विशेष अनुमति याचिका पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया, जो उच्च न्यायालय की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर की गई है, खासकर चुनाव चरण के मद्देनजर जो मई से झारखंड राज्य में शुरू होगा। 13 मई और 1 जून तक झारखंड में चार चरणों मे वोटिंग है ।

कपिल सिब्बल का आरोप

कपिल सिब्बल ने कहा कि “हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, हमने 4 फरवरी को HC का रुख किया… और HC ने फैसला नहीं सुनाया, चुनाव का चरण 13 तारीख से शुरू हो रहा है, इस अदालत का रुख किया, यह अदालत नोटिस जारी करती है और झारखंड हाईकोर्ट  तीन मई को फैसला सुनाता है । हमने रातोंरात एसएलपी दायर की है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अधिकारों को कुचला जा रहा है,”

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7 मई को सु्प्रीम कोर्ट में सुनवा्ई

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच को सूचित किया गया कि पिछली लंबित याचिका पर कल जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच द्वारा सुनवाई की जानी है। सीजेआई ने वरिष्ठ वकील से इस संबंध में एक ईमेल प्रसारित करने को कहा ताकि दोनों मामलों को एक साथ सूचीबद्ध किया जा सके। “एक ईमेल प्रसारित करें, इस पर गौर किया जाएगा।” 7 मई को इस मामले में सुनवाई होगी ।

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