JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 2 साल की सजा, 21 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में आया कोर्ट का फैसला

Picture of Live Dainik

Live Dainik

July 26, 2025

JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को तीन साल की सजा, 21 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में आया कोर्ट का फैसला

रांचीः जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को गबन के 21 साल पुराने एक मामले में दोषी करार कर सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी मामले में अभियुक्त सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को भी 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 21 जुलाई को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। दिलीप प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामलों में से पहले मामले (आरसी 6/2013)में फैसला आया है। सीबीआई ने साल 2004 में हुए घोटाले को लेकर 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 34 गवाहों के साथ 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। दिलीप प्रसाद अध्यक्ष रहते कई नियुक्तियों में अपने पद का दुरुपयोग किया है। सीबीआई ने सभी गड़बड़ियों में प्राथमिकी दर्ज की है।

See also  कैरव गांधी अपहरणकांड में 11 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर, मास्टरमाइंड तेजिंदर अब भी पुलिस की रडार से दूर

रांची में युवती पर नहीं हुआ एसिड अटैक, पेट्रोल छिड़कर किया गया हमला, मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई जांच के बाद पुलिस का बयान
क्या है पूरा मामलाः
राज्य गठन के बाद दिलीप प्रसाद जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष बनें। उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपने लाभ के लिए मनपसंद कंपनी को ओएमआर स्कैनिंग मशीन का टेंडर दिया। यह टेंडर एसपीएस इंटरनेशनल लिमिटेड को दी थी। इस तथ्य के बावजूद की उच्च और बेहतर क्षमताओं वाली ओएमआर स्कैनिंग मशीने के लिए फर्म मेसर्स मेथोडैक्स सिस्टम्स लिमिटेड की बोली की कीमत कम थी। जिससे जेपीएससी को 13.56 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ और आरोपी फर्म को इसी अनुपात में गलत लाभ हुआ।

Breaking News: गुमला में पुलिस के साथ मुठभेड़ में JJMP के तीन उग्रवादी ढ़ेर, हथियार बरामद, छापेमारी अभियान जारी

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now