दुमका पेट्रोल कांड का आरोपी शाहरूख दोषी करार, शादी से इंकार करने पर अंकिता को जला डाला था जिंदा

दुमका : शादी करने से मना करने के बाद नाबालिग अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोपी शाहरूख हुसैन और उसके साथी नईम को दुमका कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हत्या के दोषी शाहरूख को रमेश चंद्रा की कोर्ट 28 मार्च को सजा सुनाएगी।
23 अगस्त 2022 को दुमका में हुई इस घटना से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। सिरफिरे आशिक शाहरूख ने सोते समय पेट्रोल डालकर नाबालिग अंकिता के शरीर में आग लगा दी थी, इस कांड में नईम ने शाहरूख की मदद की थी। 90 फीसदी तक जल चुकी अंकिता को इलाज के लिए रांची लगाया गया था, लेकिन पांच दिनों तक मौत से संघर्ष कर रही अंकिता ने आखिरकार दम तोड़ दिया।
पुलिस ने इस मामले में अंकिता के बयान के आधार पर उसकी मौत से पहले ही शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय शाहरूख के हंसते हुए बेशर्म वीडियों ने लोगों के बीच काफी आक्रोश पैदा कर दिया था। राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लव जेहाद मान रही थी और पूरे मामले को लेकर खूब हंगामा और बयानबाजी हुई थी। अंकिता के परिवार के साथ आम लोगों ने शाहरूख को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च तक निकाला था।
अंकिता हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 112 पेज का चार्जशीट दुमका कोर्ट में पेश किया था। आरोपी शाहरूख और नईम के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। पुलिस ने इस मामले में सभी टेक्निकल और केमिकल सबूत जुटाए थे और 20 लोगों का बयान दर्ज किया था। पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और डीजीपी एवं गृह सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/ 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया है अब उसे 28 मार्च को सजा दी जाएगी।

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