रामगढ़ DC की संपत्ति कुर्क करने का आदेश,बकाया वसूली को लेकर अदालत सख्त

रामगढ़ DC की संपत्ति कुर्क करने का आदेश,बकाया वसूली को लेकर अदालत सख्त

रामगढ़ : भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लंबित भुगतान को लेकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 तथा संबंधित लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 4/2004 में पारित किया गया। बताया गया कि यह मामला रामगढ़ न्याय मंडल के सबसे पुराने भूमि अधिग्रहण निष्पादन मामलों में शामिल है।

वर्ष 2004 के अवार्ड का अब तक नहीं हुआ भुगतान
अदालत ने कहा कि वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्ड धारक को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय के अनुसार वर्तमान में कुल 87 लाख 43 हजार 824.73 रुपये बकाया है। भुगतान नहीं होने पर अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की वारंट जारी किया।

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सरकारी वाहन समेत चल संपत्ति होगी कुर्क
अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों को कुर्क किया जाए। इसमें उपायुक्त का सरकारी वाहन और अन्य सामग्री भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्क की गई संपत्ति अगले आदेश तक जब्त रहेगी। अदालत ने बैलिफ को 25 मई तक कुर्की वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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