दल-बदल का मामला: जेपी पटेल और लोबिन हेंब्रम की गई विधायकी

लोबिन हेंब्रम और जेपी पटेल पर दल-बदल का मामला, कुछ देर में आएगा फैसला

झारखंड के कांग्रेसी नेता जेपी पटेल और जेएमएम नेता रहे लोबिन हेंब्रम के दल-बदल मामले में स्पीकर की न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने दोनों की विधानसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया है। यह आदेश 26 जुलाई से लागू होगा। न्यायाधिकरण गुरुवार को शाम साढ़े चार बजे अपना फैसला सुनाया है। दोनों नेताओं पर दलबदल का मामला दर्ज कराया गया है। भाजपा नेता रहे जेपी पटेल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा।

इस दौरान उनकी ओर से विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। इसको लेकर भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में आवेदन देकर दलबदल के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उनकी ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा था कि जेपी पटेल भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी बदल ली। लेकिन विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए उनकी सदस्यता रद की जाए।

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लोबिन हेंब्रम के खिलाफ जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने विधानसभा स्पीकर के यहां आवेदन दिया था। उनकी ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंकितेश कुमार झा ने न्यायाधिकरण को बताया कि लेबिन हेंब्रम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजमहल से झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

लोबिन हेंब्रम की ओर से कहा गया कि उनका पार्टी से निष्कासन और यह दावा उचित प्रतीत नहीं  होता है। क्योंकि उनके खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। लेकिन झामुमो के बायलाज के अनुसार उक्त आदेश को चार माह में केंद्रीय समिति की बैठक में मुहर लगाया जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है।

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