रांची : इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आ रही है। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत नहीं दी है। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
20 फरवरी को हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। 21 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और जेएमएम विधायक नलिन सोरेन को विधानसभा सभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी जब ये दोनों न्यायिक हिरासत में थे। महाधिवक्ता ने कहा था कि इस सत्र में वित्तीय बिल पेश होता है इसलिए हेमंत सोरेन का सत्र में भाग लेना अनिवार्य है। वही महाधिवक्ता ने अपने तीसरे पक्ष के रूप में चंपाई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान हेमंत सोरेन को मिली इजाजत का हवाला दिया था। ईडी की ओर से इस मामले पर विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की थी।