पटना: इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने आ रही है जहां कोर्ट ने बीपीएससी पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला दिया है।
मामला तो गांधी मैदान में ही निपटेगा; प्रशांत किशोर ने नीतीश और बीजेपी को दिखाई आंख
कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का रूख करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव का एलान, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला
70वीं बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने को लेकर प्रशांत किशोर के साथ कई अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे थे जिन्हे सोमवार सुबह गांधी मैदान से हटा दिया गया। प्रशांत किशोर को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर कोर्ट ने उन्हे बिना शर्त जमानत दे दी। तबीयत खराब होने के बाद प्रशांत किशोर को आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
याचिकाकर्ता ने BPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की भी की थी। (Supreme Court Hearing)। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नामक संस्था ने यह याचिका दायर की थी। इसमें प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई थी।