डेस्कः मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने के लिए फटकार लगाई है। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मंत्री है, किस तरह के बयान दे रहे है। मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते है, यह भाषा मंत्री को शोभा देती है?
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कोर्ट ने कहा कि संवैधानकि पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती।जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीजेआई ने बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि ठीक है, कल देखेंगे कि क्या करना है। सीजेआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सीजेआई ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है।यह कोई समय है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती, जब देश ऐसे समय से गुजर रहा हो। सीजेआई ने यह भी कहा कि ऐसे बयान बार-बार सुनने में आ रहे हैं।
CJI ने कहा कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं? इस पर विजय शाह ने वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना।सीजेआई ने कहा कि आप हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं गए? हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 24 घंटे में कुछ नहीं होगा।यह कहते हुए कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।