बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, सिब्बल बोल-बीजेपी बना रही है राजनीतिक मुद्दा, तुषार मेहता ने-आंकड़ों का दिया हवाला

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रांचीः झारखंड के संताल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासियों की आबादी में कमी और डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी डैनियल दानिश की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण सिंह और जस्टिस अरूण कुमार राय की खंडपीठ ने इस मामले पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। तुषार मेहता ने खंडपीठ को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की 30 सितंबर को एक मीटिंग होनी है। इसमें घुसपैठियों को कैसे चिन्हित किया जाए, इसपर मंथन होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जनहित याचिका है ही नहीं। यह भाजपा का एक राजनीतिक स्टैंड है। भाजपा के सारे नेता इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए जनहित याचिका के जरिए कोर्ट में मामला लाया गया है।

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