दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हे शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योकि वो फिलहाल सीबीआई के की कस्टडी में है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।”
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, “…भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और SC से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और SC में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार CBI से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया… इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके(भाजपा) षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है… अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, “जमानत भी होगी और दोषमुक्ति भी क्योंकि यह मामला ED, CBI या IT का नहीं है बल्कि भाजपा के दृष्टिकोण का है और वो दृष्टिकोण है कि हम राजनीतिक रूप से नहीं लड़ेंगे बल्कि इन्हें(ED, CBI और IT) फ्रंट बनाकर लड़ेंगे…”