- Advertisement -
cmjaypalcmjaypal

झारखंड में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC से 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मांगी समय सीमा

रांची के होटवार जेल में महिला कैदी से यौन उत्पीड़न का मामला, हाईकोर्ट ने DGP से मांगा दो हफ्ते में जवाब

रांचीः झारखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने इसको लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्पष्ट समयसीमा बताएं। नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू और कब पूरी होगी। हाईकोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर हो रही है।

रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट संचालकों झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रांची नगर निगम के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द
याचिका में झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। यू-डायस के आंकड़ों का हवाला देते हुए जानकारी दी गई थी कि राज्य के 30 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत है, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।

हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, राज्य में विदेशी निवेश के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे विदेश
झारखंड सरकार ने हलफनामा दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तराके से करने का आश्वासन दिया है। लेकिन कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताया और अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को निर्धारित की है।

See also  सीता सोरन पहुंची रांची, बाबूलाल मरांडी से मुलाकात, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहला दौरा
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now