रांचीः राजधानी रांची में संचालित रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट संचालकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रांची नगर निगम के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शहर के दो रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट को बंद करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस आदेश से रांची के अन्य रूफटॉप संचालकों को भी राहत मिली है।
हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, राज्य में विदेशी निवेश के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे विदेश
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मंगलवार को रांची के दो रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट को बंद करने की याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई कर सकता है जहां संरचना से दुर्घटना की आशंका हो। बार और रेस्टोरेंट के मालिकों ने तर्क दिया कि उनके पास रांची नगर निगम से स्वीकृत नक्शा है।
झारखंड के चरही घाटी में भीषण हादसा, दो ट्रक और बस में हुई टक्कर, पांच की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
कोर्ट ने आगे कहा कि नगर निगम वैसे मामले में ही कार्रवाई कर सकती है, जिसकी संरचना से दुर्घटना की संभावना है। इस संबंध में ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। नगर निगम ने दोनों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया था।