- Advertisement -
CM-Plan AddCM-Plan Add

धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के भूमिका की जांच का दिया था आदेश

NEET पेपर लीक को लेकर CBI ने नीट यूजी मामले में दर्ज की पहली FIR, बिहार और गुजरात में दर्ज FIR अपने हाथ में लेने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट से धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी में कथित रूप से पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

नेताओं के भगदड़ के बीच, सुदेश महतो को मनाने पहुंचे हिमंता शर्मा, एनडीए की प्रेस कांफ्रेंस डेढ़ घंटे देरी से शुरू

झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के तीन अक्टूबर को पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी सुनवाई।

दरअसल, तीन अक्टूबर को हाई कोर्ट ने निजी चैनल के मालिक अरूप चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस अधिकारियों के संलिप्तता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। अरूप चटर्जी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि धनबाद में एक सिंडिकेट के जरिए कोयला की चोरी की जाती है। जिसमें पुलिस अधिकारी, नेता और अपराधी भी शामिल हैं।

See also  गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की जांच करेगी CID, थाने में केस दर्ज

नेताओं के भगदड़ के बीच, सुदेश महतो को मनाने पहुंचे हिमंता शर्मा, एनडीए की प्रेस कांफ्रेंस डेढ़ घंटे देरी से शुरू

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now