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IAS विनय चौबे को झटका, हजारीबाग ACB कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत, ACB कोर्ट ने दी डिफॉल्ट बेल

रांचीः निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हजारीबाग एसीबी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हजारीबाग में उपायुक्त रहते हुए भूमि घोटाला करने के आरोपी विनय चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विनय चौबे की जमानत याचिका को जमानत देने से इंकार कर दिया।

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कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
शुक्रवार यानी 12 सितंबर की सुनवाई के दौरान ACB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की।

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विनय चौबे को फिलहाल जेल में ही रहना होगा
विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग ACB कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे।लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इस मामले में बेल नहीं मिलने के बाद अब विनय चौबे को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।

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