रांची : पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगेंद्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी।