रंगदारी मामले में पुलिस की कार्रवाईः घाटशिला जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह और BJP नेता हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

रंगदारी मामले में पुलिस की कार्रवाईः घाटशिला जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह और BJP नेता हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

डेस्कः घाटशिला पुलिस ने गुरूवार को जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह और बीजेपी नेता हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर 12 घंटे के अंदर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मऊभंडार ओपी क्षेत्र में रौशन लाल गुप्ता की शिकायत पर कर्ण सिंह और भाजपा नेता हरप्रीत सिंह के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और धमकी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।बुधवार को दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास अपार्टमेंट के ड्रेनेज निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद बिल्डर ने जिप सदस्य पर केस दर्ज कराया था।

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काउंटर केस दर्ज कराने पहुंचे कर्ण सिंह को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया।घटना के बाद थाने में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस पर नारकीय व्यवहार के आरोप लगे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज होने का हवाला देते हुए कर्ण सिंह को जेल भेज दिया, जिससे क्षेत्र में जन आक्रोश देखा जा रहा है।

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घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय सक्रिय हो गए। उन्होंने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही घाटशिला के स्थानीय विधायक और राज्य शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।गुरुवार की सुबह विधायक सरयू राय घाटशिला थाना पहुंचे और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे मनमानी करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।

 

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इधर, कर्ण सिंह के हिरासत के विरोध में सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक थाना परिसर के बाहर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच सुलहनामा को लेकर बातचीत भी जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार कर्ण सिंह पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे इस मामले को लेकर जनभावनाएं दो भागों में बंटी हुई हैं। एक ओर जहां कुछ लोग गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहरा रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटा है और आगे की कार्रवाई शिकायतकर्ता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

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