रांची : झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज चार आचार संहिता के केस से जुड़े प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई ।निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की,बता दें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन के चार अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव ख़त्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हंसेडी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना कर मेरे उपर चार केस देवघर ज़िले के विभिन्न थानों में दर्ज किया था । आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने सभी केस को रद्द कर राज्य सरकार के लताड़ लगाई । सत्य सुदंर है और साक्षात शिव है।