दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक फरवरी को संसद में बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें मिडिल क्लास पर विशेष फोकस किया गया है। देश में अब 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये रखा गया है. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा।
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देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी। लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है. इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी।अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा।
बदलाव के बाद टैक्स स्लैब
0-4 lakh – NIL or zero
4-8 lakh – 5%
8-12 lakh -10%
12-16 lakh – 15%
16-20 lakh – 20%
20-25 lakh: 25%
Above 25 lakh- 30%