पटनाः आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को शनिवार को दिल्ली होईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में याचिका को खारिज कर दिया।
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लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI द्वारा दायर FIR और आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज की। लालू यादव की दलील थी कि 2004 से 2009 के बीच कोई FIR नहीं दर्ज की गई! मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 2020 में CBI ने FIR दर्ज किया, यह एक तरह से प्रताड़ित करना है।आरोपों पर बहस के लिए मामला 02 जून को विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।