रांची: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि नहीं सुधारने को लेकर लगाये गए सवा लाख रूपये के जुर्माना राशि को माफ कर दिया और कहा कि याचिका में हुई त्रुटि में उनकी कोई गलती नहीं थी।
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दरअसल,केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 11 अप्रैल, 2023 को सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्राथमिकी के अनुसार, सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी।
इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने याचिका दायर की थी।