झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं, ईडी को दस जून तक जवाब देने का समय मिला

Hemant Soren की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

रांचीः  झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दस जून तक का समय दिया है ताकि  वो हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर जवाब दे सके ।झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 10 जून तक का समय दिया है ताकि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सके। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के कुछ दिन बाद हाई कोर्ट का रुख किया है।

नतीजे आने के बाद भी जेल में रहेंगे हेमंत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी ।  ED ने बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन के मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्होने  रांची के पीएमएलए कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसे 13 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में अपने जमानत की याचिका वापस ले ली थी और हाईकोर्ट का रूख किया था।

पीएमएलए कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

हाईकोर्ट में दाखिल किये गये याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आप को निर्दोष बताया है और कोर्ट से जमानत मांगी है। 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हे 13 दिनों तक रिमांड पर रखकर पूछताछ की थी, इसके बाद से वो  रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए कोर्ट ने उन्हे एक दिन का पेरौल 6 मई को दिया था और उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन समेत 5 पर चार्जशीट दायर कर आरोपी बनाया है।

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