मॉडल जेल मैनुअल बनाने में देरी पर हाई कोर्ट नाराज, गृह सचिव को किया तलब

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में जेल मैनुअल बनाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर अदालत ने कड़ी नाराजी जताते हुए गृह सचिव को तलब किया है। अदालत ने गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है। अदालत ने उसे पूछा है कि जेल मैनुअल कब तक बन जाएगा।

पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को थैंकयू बोलने वाला नौशाद गिरफ्तार, बोकारो पुलिस की कार्रवाई

खंडपीठ ने मौखिक कहा कि 3 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है। लेकिन तीन माह के बाद भी अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, सरकार की ओर से मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने गृह सचिव को ही तलब किया है।

पहलगाम आतंकी हमले में शामिल चार आतंकियों की तस्वीर आई सामने, सुरक्षाबलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now