रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर चुनाव संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और इससे संबंधित सारे निर्णयों की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि आठ सप्ताह का समय तैयारी के लिए और 45 दिन चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को सिलबंद रिपोर्ट भी जमा किया। सिलबंद रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है।
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हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने पक्ष रखा।इसके साथ ही लंबे समय के बाद झारखंड में निकाय और नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।



