डेस्कः केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पुलिस अधीक्षक (SP) और उप महानिरीक्षक (DIG) रैंक के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के पद पर नियुक्ति के लिए दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 2011 बैच से आगे के IPS अधिकारियों पर लागू होता है।
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गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्र में आईजी पद के लिए आईपीएस अधिकारियों के पैनल में शामिल होने के दिशानिर्देशों में संशोधन की जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि 2011 बैच से केंद्र में आईजी/समकक्ष स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के पैनल में शामिल होने के लिए एसपी/डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने राज्यों से अपने कैडर में तैनात सभी आईपीएस अधिकारियों को इस प्रावधान की जानकारी देने को कहा।
Ministry of Home Affairs issues modification to the guidelines for empanelment of IPS officers at the IG/equivalent level at the Centre.
The official letter states, "I am directed to refer to the subject cited above and to convey that "minimum 2 years of Central experience at… pic.twitter.com/WE4DxVp88H
— Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2026
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2021 में, केंद्र में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), आईपीएस और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना केंद्र में प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। डीओपीटी ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के बावजूद, राज्यों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं किया और उपलब्ध अधिकारी केंद्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्यों के विरोध के बाद, यह प्रस्ताव लागू नहीं किया गया।
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किसी एआईएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाने से पहले, उनकी सहमति और राज्य सरकार से मंजूरी आवश्यक है। 23 दिसंबर तक, स्वीकृत एसपी स्तर के 229 पदों में से 104 पद रिक्त थे। डीआईजी स्तर पर, स्वीकृत 256 पदों में से 69 पद रिक्त थे।




