रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक करने के मामले में आरोपित कंपनी विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने जेएसएससी पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने कंपनी के बैंक गारंटी 61 लाख और 2.90 करोड़ के बिल को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता है। मामले में कंपनी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और विकल्प गुप्ता ने पक्ष रखा।




