पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सदस्यता रद करने का मामला

Lobin Hembram

पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने सदस्यता रद करने के खिलाफ दाखिल लोबिन हेंब्रम की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अब नई सरकार का भी गठन हो गया है। इसलिए सुनवाई के लिए कुछ बचा नहीं है।

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इसके बाद लोबिन हेंब्रम के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका खारिज कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने लोबिन हेंब्रम को पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने और जेएमएम के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने को आधार बनाते हुए उनकी सदस्यता रद कर दी थी।

विधानसभा सदस्यता रद होने के बाद लोबिन हेंब्रम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर ने जेएमएम के दबाव में उनके खिलाफ फैसला दिया है। यह उचित नहीं है। इसलिए इस रद किया जाए। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के अभियुक्त को फांसी, लोहरदगा में पोक्सो एक्ट में बड़ा फैसला

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