दिल्ली: कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि डॉक्टर्स पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी और जिम्मेदारी उस संस्थान की होगी जहां मेडिकल स्टॉफ की तैनाती होगी।
अस्पतालों में बंद रहेंगी सेवाएं, 24 घंटे की हड़ताल पर जा रहे डॉक्टर्स, कोलकता रेप-मर्डर केस में IMA का ऐलान
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात हेल्थकेयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा होने पर अस्पताल/इंस्टिट्यूशन के हेड के ऊपर घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी। ये मेमोरेंडम दो वजहों से जारी किया गया है। इसमें से पहला आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर का मामला है।दूसरा वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों-डॉक्टरों पर उपद्रवियों के जरिए बुधवार रात को किया गया हमला है।