रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटा दी है, जिससे परिणाम घोषित होने का रास्ता खुल गया है। अदालत ने एसआईटी को जांच जारी रखने का आदेश दिया है। कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, JSSC और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
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रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।




